सहायक शिक्षक पदोन्नति! सम्भागीय संयुक्त संचालक , लोक शिक्षण सरगुजा , अम्बिकापुर ने संविलियन निर्देश 5 के कंडिका 9 का पालन करना सुनिश्चित करने सभी deo, beo को निर्देश दिए



 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा संभाग समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सरगुजा संभाग पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने हेतु दिशा - निर्देश ।

 विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा समस्त शिक्षक संवर्गो की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में आपसे प्राप्त जानकारी ( दावा आपत्ति निराकरण उपरांत ) के आधार संकलित कर त्रुटि सुधार किया गया है । उसमें निम्नाकिंत त्रुटिया दृष्टिगत हुई :

1. सूची में कई शिक्षकों का विषय भी दूसरा अंकित हो गया है । विज्ञान विषय को कला , गणित को विज्ञान , हिन्दी को कला , संस्कृत को कला , उर्दू को कला दर्शाया गया है । सही विषय अंकित किया जावे ।

 • संस्कृत : - बी.ए. संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बी.ए. ( क्लासिक्स ) अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि ।

 • हिन्दी : - बी.ए. हिन्दी साहित्य में स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो । उ.श्रे . शि . / शिक्षक एल.बी की पदोन्नति के लिए कला के विषय अन्तर्गत विषयानुसार निम्नांकित योग्यता समाविष्ट होंगे । 

कला : - बी.ए. इतिहास , भूगोल , अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा । उर्दू : - बी.ए. उर्दु / उर्दू विषय के साथ स्नातक / जामिया उर्दु अलीगढ़ से अदीबे - ए- कालीम ( तीन वर्षीय पाठ्यक्रम ) - उपरोक्तानुसार योग्यता शिक्षकों के सम्मुख शैक्षणिक योग्यता कॉलम में स्पष्टः प्रदर्शित किया जावे । सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक एल.बी. से उ.श्रे . शि . पद पर पदोन्नति के लिए गोपनीय चरित्रावली एवं तत्संबंधी जानकारी के साथ उनके विषय उपरोक्तानुसार अनिवार्य रूप से अंकित हो । 

2. कुछ जिले में शिक्षकों के विभाग त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है । ई - संवर्ग के कर्मचारियों की सूची ई - संवर्ग में टी - संवर्ग के कर्मचारियों को टी - संवर्ग में प्रविष्टि हेतु प्रस्ताव भेजा जावे । कुछ कर्मचारियों का नाम वर्तमान में भी ई - संवर्ग एवं टी - संवर्ग दोनो में है । 

3.आदिम जाति कल्याण विभाग ( Tribal Department ) एवं अन्य विभाग में अधीक्षक एंव अन्य पद पर शिक्षा विभाग के कार्यरत कर्मचारियों का नाम एवं प्राचार्य ( DDO ) के समस्त कर्मचारियों का नाम भी सम्पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया है । कोई भी सहायक शिक्षक / शिक्षक / एल.बी. संवर्ग ( स्नातक / स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित ) कर्मचारी वरिष्ठताक्रम सूची से बाहर नहीं है ।

4. उ.मा.वि. / हाई स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षक प्रयोग शाला सहायक / उद्योग शिक्षक / तबला शिक्षक / संगीत शिक्षक एवं उपरोक्त एल.बी. संवर्ग की नाम प्रविशिष्ट छूटी हो तो उनकी सूची पृथक से अनिवार्य रूप जोड़े जाने हेतु प्रस्तुत करें । 

5. सूची में उल्लेखित सभी कॉलम में की गई प्रविष्टि सही है , अवलोकन कर लेवें ।

6. वर्तमान में कार्यरत शाला का नाम का अनिवार्य रूप से सुधार करें । 

7. पदोन्नत , त्यागपत्र मृत्य कर्मियों , सेवा निवृत्त / स्थानांतरण टीप देकर अवश्य उल्लेख नाम के सामने रिमार्क में लाल पेन से अंकित किया जावें ।

8.  सूची में यह भी देखा गया है कि आपके द्वारा स्थानांतरित कर्मचारी का नाम डिलीट करने हेतु प्रस्ताव नहीं भेजा गया है और जो स्थानांतरण से आये है , उनका नाम सम्मिलित नही किया गया है । 

9. विभागीय जांच / न्यायालयीन / अपराधिक प्रकरण / निलंबित तथा यदि कोई लघु / दीर्घ शास्ति अधिरोपित की गई हो तो एंव अवैतनिक अवधि तथा रोके गये वेतन वृद्धि अवैतनिक दिवस का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें । 

10.  दिव्यांग के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें प्रकार सहित उल्लेख करें । 

11. शिक्षक की योग्यता स्नातक / स्नातकोत्तर का विषय एंव बी.एड. / डी.एड. अथवा बी.टी.आई. है तो उसका भी संबंधित कॉलम में स्पष्टतः उल्लेख हो । 

12. किसी ( स्नातक / स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित ) ई / टी संवर्ग के कर्मचारी का नाम छूट गया हो तो उसका नाम अनिवार्य रूप से शामिल करे ।

13.  वर्तमान में यह भी देखा जा रहा है कि वरिष्ठता सूची में हायर सकेण्ड्री उर्तीण और अप्रशिक्षित भी शामिल है । उन्हें विलोपित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

14.  सहायक शिक्षक संवर्ग एल.बी. में बी.पी.एड / डी.पी.एड का परिक्षण अनिवार्य रूप से करेगें । 

15. जो सहायक शिक्षक एल.बी. संवर्ग जो बी.पी.एड / डी.पी.एड एंव डीएड अथवा बीएड किये है उनकी सूची सम्पूर्ण सहायक शिक्षक एल.बी. संवर्ग की वरीष्ठता सूची में सामिल किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजे । 

16. जो सहायक शिक्षक एल.बी. संवर्ग जो केवल बी.पी.एड / डी.पी.एड किये है उनकी सूची पृथक से बीपीएड / डीपीएड की सूची में होगी । 

17. कुछ कार्यालय द्वारा वरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण तिथि से किया जा रहा है तो कुछ कार्यालय द्वारा नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता दी जा रही है इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति तिथि से ही वरिष्ठता मान्य होगी । 

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18. वरिष्ठता सूची के शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति में आदेश दिनांक एवं पदोन्नति में आदेश दिनांक तथा वर्तमान संवर्ग में नियक्ति दिनांक में प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक या पदोन्नति आदेश दिनांक का उल्लेख होगा । 

19. वरिष्ठता दिये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज हो तो स्पष्ट रूप से रिमार्क के उल्लेख करते हुए संलग्न करें ।

20.  वरिष्ठता सूची एक ही तिथि में पदोन्नत / नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति / नियुक्ति पद से निचले पद की वरिष्ठता के क्रम में लिया जाना है । यदि निचले पद की वरिष्ठता भी एक ही दिनांक की हो तो नियमित सेवा में आने के दिनांक पर विचार करते हुए तत्पश्चात् नियुक्ति आदेश क्रमांक / दिनांक एवं सूची के सरल क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण जाना है । 

21. सहायक शिक्षक ( एल.बी. ) / शिक्षक ( एल.बी. ) की मूल नियुक्ति / पदोन्नति दिनांक को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता सूची तैयार किया गया है । संशोधित आदेश दिनांक अथवा कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण नहीं किया गया है ।

22. कतिपय संगठन से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि दावा आपत्ति विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में जमा न कर संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में भेजा जा रहा है । अपने कार्यालय में दावा आपत्ति प्राप्त कर निराकरण किया जावें । 

23. संविदा एवं शिक्षा गारंटी शिक्षक को शिक्षा कर्मी के पद पर संविदा से परिवर्तित कर 01.05 . 2005 से शिक्षाकर्मी के पद पर संविलियन किया गया है इनकी वरिष्ठता 01.05.2005 से ही मान्य होगी । 

24. संविलियन  निर्देश क्रमांक 05 के कण्डिका 9 के अनुसार शिक्षक ( पं . / न.नि ) संवर्ग के व्यक्ति जो पति - पत्नी स्थानांतरण एवं स्वयं के व्यय से स्थानांतरण के फलस्वरूप अपने के लिए निर्धारित क्षेत्र से पृथक अन्य क्षेत्र में पंदाकित हुए है , उनकी वरिष्ठता का निर्धारण स्थानांतरित निकाय में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक के अधार पर किया जावेगा । 

  ( उदाहरण-  1.सहायक शिक्षक ( पंचायत ) एक विकास खण्ड / जनपद पंचायत से दूसरे विकास खण्ड / जनपद पंचायत )

 2.शिक्षक ( पंचायत ) एक जिले से दूसरे जिले में मार्च 2015 से पूर्व का अविभाजित सरगुजा जिले में यह लागू नही होगा ( सूरजपुर बलरामपुर , सरगुजा ) फरवरी 2015 के बाद हुए उपरोक्तानुसार स्थानांतरण में समस्त जिलो मे पृथक - पृथक लागू होगा । उपरोक्त स्थानांतरण के बाद की कार्यभार ग्रहण तिथि सहायक शिक्षक एल.बी. संवर्ग की वरिष्ठता सूची के कालॅम नम्बर 15 ( पं . / न.नि . ) संवर्ग में वर्तमान पद पर वरिष्ठता दिनांक में एवं शिक्षक एल.बी. संवर्ग की वरिष्ठता सूची के कालॅम नम्बर 15 ( पं . / न.नि. ) संवर्ग में वर्तमान पद पर वरिष्ठता दिनांक में अंकित होगा । पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जुलाई 2018 में संविलियन के पश्चात् किये गये स्थानांतरण में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1 / 2012 / 1-3 रायपुर दिनांक 21.05.2013 के कंण्डिका 03 के अनुसार लांगू होगें । स्थानातरंण के पश्चात वरियता निम्नानुसार अंकित होगा : सहायक शिक्षक ( एल.बी. ) वरिष्ठता सूची में वर्तमान संवर्ग में नियुक्ति दिनांक एंव शिक्षक ( एल.बी. ) के वरिष्ठता सूची में वर्तमान संवर्ग में नियुक्ति दिनांक में अंकित होगा एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जुलाई 2018 में संविलियन के पश्चात् किये गये स्थानांतरण में कार्य भार ग्रहण तिथि को शिक्षा विभाग में संविलियन पश्चात् वरिष्ठता दिनांक के कालॅम में अंकित होगा । रिमार्क कॉलम में स्पष्ट रूप से स्थानांतरण होने के कारण का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें । 

25. 2014 एवं 2017 में किए गए युक्तिकरण में विषय में भरें पद मान्य नहीं होगा , जिस विषय में नियुक्ति हो उसका मूल विषय ही मान्य होगा यानि विषय विकल्प से भरें गए पद को रिक्त मानकर उन पदों की जानकारी प्रदान की जायें । 

26. डबल ट्रीपल स्नातकधारी शिक्षक को उनके पदोन्नति में उसी विषय का लाभ मिलेगा जिस विषय में उनके द्वारा सहमति दी गई है । बशर्ते वह विषय सेवापुस्तिका में इन्द्राज हो एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में अनुमति प्रदान की गई हो ।

27.  बी.एड. या किसी विषय में सेवाकाल में किया गया स्नातक भी मान्य होगा जब वह सेवा पुस्तिका में इन्द्राज हो एवं विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्वानूमति अनुमति प्रदान किया गया हो । 

28. निम्न पद से उच्च पद का डाटा को भी एण्ट्री किया गया है । जो मान्य नही है । केवल वर्तमान पद का डाटा एण्ट्री होगा ।

29. उपरोक्त संलग्न सूची का परीक्षण अंतिम मिलान सेवा पुस्तिका से पूर्ण रूप से करना सुनिश्चित करेगें कर्मचारियों का दावा आपत्ति का इंतजार नही करेगें ।

30.  उपरोक्त कण्डिका के संबंध में आप अपने स्तर से समस्त प्राचार्य ( आहरण संवितरण अधिकारी ) को निर्देश जारी करें कि वे समय - सीमा के भीतर सम्पूर्ण जानकारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को सौपें ।

31. उपरोक्त वरिष्ठता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

32. सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक पद पर पदोन्नति होने पर ही सभी जिला शिक्षा अधिकारी सहायक शिक्षकों से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में करें एवं इस शिक्षकों की ज्यादा से ज्यादा रिक्तियां मिलेगी और उन्हें पदोन्नति का अवसर मिलेगा । 

33.  जिला स्तर पर पदोन्नति हेतु जारी किये जा रहे वरिष्ठता सूची में भी उपरोक्त कण्डिका के सरल क्रमांक 03 , 09 , 17 , 20 , 21 , 23 , 24 , 27 , 29 , 30 , 32 का पालन करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही करेगें ।

34. सर्वप्रथम प्रधान पाठक पूर्व मा.शा. के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए जायेंगे । 

35. समस्त त्रुटी के सुधार हेतु संलग्न सूची में ही रेड पेन से कटिंग कर मूल सूची ही सुधार हेतु / नवीन जोड़े जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करेगें । 

36. छूटे हुए शिक्षकों , दावा आपत्ति आदि का निराकरण कर एक्सल शीट में , हॉर्ड कापी सहित दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 10 : 00 बजे विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी / शाखा लिपिक संयुक्त संचालक कार्यालय , लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें उपस्थित नहीं होने कि स्थिति में संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी / शाखा लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । जिसके लिए वे स्वंय जिम्मेदार होगें ।


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