NPS/OPS विकल्प जमा नहीं किये जाने पर धमतरी DEO ने सभी DDO को फरवरी माह का वेतन रोकने के आदेश जारी किए


धमतरी|

NPS/OPS पोर्टल प्रविष्टि कार्य पूर्णता समय-सीमा में नहीं किये जाने के फलस्वरूप माह फरवरी 2023 का वेतन रोके जाने विषयक। 

छ.ग. शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 25.01.2023 (वित्त निर्देश 02/2023) द्वारा दिनांक 01.11.2001 अथवा उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवको के नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प का प्रावधान है, जिसे समस्त नवीन अंशदायी पेंशन खाताधारक शासकीय सेवक से दिनांक 24.02.2023 के पूर्व अनिवार्यतः विकल्प लेकर सेवा पुस्तिका एवं कार्मिक संपदा पोर्टल में इन्द्राज करने निर्देश दिये गये थे।

जिले में 9798 NPS खाताधारक शासकीय कर्मचारी है, जिनसे विकल्प लेकर पोर्टल में प्रविष्टि की कार्यवाही नही की गई है। जिसके कारण उच्च अधिकारियो द्वारा घोर नाराजगी व्यक्त किया गया है। आपका यह कृत्य सिविल सेवा आवरण नियम 1965 में प्रावधानित नियमो के प्रतिकूल है। आपका माह फरवरी 2023 का वेतन रोका जाता है 1 NPS/OPS कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आपका वेतन आहरण की अनुमति इस कार्यालय के द्वारा दी जावेगी।


इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें । (जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेशित )


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