संचालनालय कोष लेखा पेंशन , छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर इंद्रावती गवन , ब्लॉक -1 प्रथक तल क्रमांक / ओ.पी.एस. / 2022 / ( 24-1 नया रायपुर , अटल नगर दिनांक 26/05/2022 प्रति , समस्त वरिष्ठ / जिला कोषालय अधिकारी , जिला ................... छत्तीसगढ़ ।
विषय : छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि ( CGPF ) खाता आवंटन एवं कटौती किये जाने के संबंध में निर्देश बाबत् । 1. वित्त निर्देश 07 / 2022 2. वित्त निर्देश 08 / 2022 संदर्भ : -00- विषयांतर्गत एन.पी.एस. के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने के फलस्वरूप वेतन माह अप्रैल 2022 से सामान्य भविष्य निधि खाता आवंटन कर कटौती किया जाना है । तदनुसार सामान्य भविष्य निधि खाता आबंटन एवं कटौती के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है :
1. दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 की अवधि तक के एन.पी.एस. अभिदाताओं के एम्प्लाई कोड के आधार पर Bulk में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता एन.आई.सी. के द्वारा आवंटित किया गया है । दिनांक 01.04.2022 अथवा इसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता डी.डी.ओ. के माध्यम से पूर्व की भांति कार्मिक संपदा पोर्टल से एम्प्लाई कोड आवंटन के पश्चात संबंधित जिला कोषालय अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा । छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता नंबर ई - कोष के अंतर्गत कार्मिक संपदा के एम्प्लाई कॉर्नर तथा डी.डी.ओ. लॉगइन में उपलब्ध कराया गया है । छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता आबंटन हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है :
( अ ) डी.डी.ओ. द्वारा सी.पी.एस. की भांति कार्मिक संपदा के लॉगिन में नव नियुक्त शासकीय सेवक का निर्धारित प्रपत्र अनुसार जानकारी भरकर सत्यापित किया जावेगा ।
(ब ) डी.डी.ओ . द्वारा जानकारी सत्यापित करने के पश्चात जिला कोषालय को सी . पी . एस . की भांति फिजिकल फॉर्म हस्ताक्षर कर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटन हेतु प्रेषित किया जावेगा ।
( स ) जिला कोषालय द्वारा फिजिकल फॉर्म प्राप्ति के पश्चात संबंधित के फॉर्म का भलीभांति परीक्षण कर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता आबंटित किया जावेगा ।
( द ) जिला कोषालय द्वारा नवीन छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटन पश्चात फिजिकल फॉर्म कोषालय में ही संधारित किया जावेगा ।
2. दिनांक 01.04.2022 अथवा इसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए PRAN के स्थान पर CGPF नंबर आबंटित किया जावेगा ।
3. अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय सेवा संवर्ग के शासकीय सेवकों का PRAN आवंटन एवं एन.पी.एस. के अंतर्गत कटौती पूर्ववत रहेगा ।
4. दिनांक 01.04.2022 के पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता आबंटित होने के पश्चात ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत कटौती किया जायेगा ।
5. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि की कटौती प्रारंभ करते समय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शासकीय सेवक का सामान्य भविष्य निधि खाता कमांक आबंटित किया जा चुका है ।
6. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जारी 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती के स्थान पर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन ( परिलब्धियों ) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती किया जायेगा ।
7. बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत बाह्य नियोजक द्वारा प्रतिमाह कर्मचारी अंशदान शासकीय खजाने में जमा करते हुए मूल चालान एवं परिशिष्ट -03 ( A ) के साथ जिला के जिला कोषालय अधिकारी आगामी माह के 5 तारीख तक अनिवार्यतः ऑनलाईन चालान की प्रविष्टिी परिशिष्ट -03 ( A ) के अनुरूप करेंगे । संलग्न- परिशिष्टि - 3 ( A )
8. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत वेतन माह अप्रैल 2022 के पूर्व के प्रकरणों पर एन . पी.एस. के अंतर्गत कटौती किया जाना है । अतः कोषालय स्तर पर वेतन देयक पारित करने के पूर्व यह परीक्षण किया जावे कि नियमानुसार कटौती की गई है ।
9. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत वेतन माह अप्रैल 2022 के पश्चात की गई कटौती को मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधियां उप - मुख्य शीर्ष [ 01 ] - सिविल लघु शीर्ष ( 101 ) सामान्य भविष्य निधियां , नवीन योजना शीर्ष ( 0666 ) छ.ग. सामान्य भविष्य निधि में किया जाना है । अतः कोषालय स्तर पर यह परीक्षण किया जावे कि कटौती निर्धारित शीर्ष के अंतर्गत की गई है ।
10. कुछ प्रकरणों में यह देखने में आया है कि दिनांक 01.04.2022 के पश्चात सेवा में नियुक्त शासकीय सेवक जो छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के अभिदाता है उनका PRAN आबंटन हेतु प्रोसेस किया गया है । अतः युक्तियुक्त परीक्षण कर अनऑथराईज किया जावे ।
11. डी . डी . ओ . स्तर पर कार्मिक संपदा में कैडर की गलत फ्लैगिंग के कारण छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि कटौती में विसंगति उत्पन्न हो रही है । अतः उक्त के संबंध में संबंधित डी.डी.ओ. को अवगत कराते हुए सुधार हेतु प्रस्ताव संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन को अवगत करावे साथ ही कोषालय स्तर पर भी वेतन देयक पारित करने के पूर्व उक्त के संबंध में परीक्षण किया जावे ।
12. मुख्यशीर्ष 8009 योजनाशीर्ष - 0666 के अंतर्गत कटौती का लेखा साइबर ट्रेजरी लॉगिन के सबसिडरी रिसिप्ट रिपोर्ट में उपशीर्षवार ( 0666 ) का रिपोर्ट ( सबसिडरी रजिस्टर ) उपलब्ध है । उक्त सबसिडरी रजिस्टर को मिलान पश्चात महालेखाकार छत्तीसगढ़ को प्रेषित करते हुए उसकी 01 प्रति संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन , छत्तीसगढ़ को प्रत्येक माह के 10 तारीख तक अनिवार्यतः प्रेषित किया जावे । उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवगत करावे तथा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें । ( संचालक द्वारा अनुमोदित )
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