प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर DEO ने पदांकन आदेश जारी किया/ Head Master /Promotion/Primary School/जिला शिक्षा अधिकारी, मोहला-मानपुर-अं.चौकी छ.ग.

मोहला-मानपुर-अं.चौकी  9 मार्च 2024। सहायक शिक्षकों का पदोन्नति का क्रम  जारी है। जिलेवार प्रधान पाठकों के पदोन्नति व पदांकन का आदेश जारी हो रहा है। इसी क्रम में मुंगेली जिले से काउंसिलिंग के बाद पदांकन आदेश जारी हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली से  कुल  53 सहायक शिक्षकों को प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक  के पद पर पदोन्नति का आदेश जारी किया गया है। 






उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगीः-

1. यह पदोन्नति छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटलनगर के पत्र क्रमांक/एफ 20-3/2019/1/3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/12/2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के विरुद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W-P-S-/PIL/No91/2019 दिनांक 08/01/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

2.  उक्त सहायक शिक्षक एल.बी. के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित या किसी सहायक शिक्षक एल.बी. का त्रुटिपूर्ण पदोन्नति हुई है, तो ऐसे सहायक शिक्षक एल.बी. के लिए यह आदेश लागू नही होगा।

3. उक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक एल.बी. को दिनांक 20.03.2024 तक पदोन्नत पद एवं संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण नही करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

4. यदि पदोन्नत सहायक शिक्षक एल.बी. पदोन्नति से इंकार करना चाहतें है तो दिनांक 20.03.2024 तक पदोन्नति नही चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से लिखित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लिखित अनुरोध पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5. यदि सहायक शिक्षक पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करना चाहतें है तो उनकी सेवा पुस्तिका में तदाशय का टीप अंकित किया जावे।

6. पदोन्नत सहायक शिक्षक एल.बी. द्वारा पदोन्नति से इंकार किये जाने पर छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र./1-1/1/वे.आ.प्र./99/दिनांक 23.09.2012 के तहत इन्हे क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नही दिया जावेगा।

7.  पदोन्नति पश्चात बढ़े वेतन / एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।

8. पदोन्नति पश्चात यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षकीय होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत सहायक शिक्षक एल.बी. पदोन्नत संस्था में कार्यभार ग्रहण कर वर्तमान कार्यरत् शाला के लिये कार्यमुक्त होकर अध्यापन कार्य कराते रहेंगे।

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