सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी/ Head Master /Promotion/Primary School/

मुंगेली 8 मार्च 2024। सहायक शिक्षकों का पदोन्नति का क्रम  जारी है। जिलेवार प्रधान पाठकों के पदोन्नति व पदांकन का आदेश जारी हो रहा है। इसी क्रम में मुंगेली जिले से काउंसिलिंग के बाद पदांकन आदेश जारी हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली से  कुल  117 सहायक शिक्षकों को प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक  के पद पर पदोन्नति का आदेश जारी किया गया है। 

























उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी:-

01. यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/एफ 20-03/2019/1-3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.12.2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के विरूद्ध माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P.S./PIL/NO/91/2019 Date 08-01-2020 में गाननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

02. जिन सहायक शिक्षक (एल.बी.) के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, तो ऐसे सहायक शिक्षक (एल.बी.) के लिये यह आदेश लागू नही होगा। ऐसी स्थिति में उन्हे भारमुक्त न किया जावे एवं जानकारी इस कार्यालय को भेजी जावे। 

03. उक्त पदोन्नत सहा.शि. (एल.बी.) को 15 दिवस के भीतर पदोन्नत पद एवं संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। 

04. यदि कोई सहा.शि. (एल.बी.) पदोन्नति से इंकार करना चाहते हैं, तो उन्हें 10 दिवस के भीतर पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से लिखित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लिखित अनुरोध पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

05. यदि कोई सहा. शि. (एल.बी.) पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करना चाहते है, तो उनकी सेवा पुसितका में तदाशय का टीप अंकित किया जावे।

06. पदोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारियों के अनुरोध पर सुसंगत बातों पर विचार करते चाहने का कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकेगा जिसका अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिया जायेगा। अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होने पर चयन वरिष्ठता सूची अनुसार कर्मचारी को पदोन्नति किया जावेगा और ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति के इंकार करने की तारीख से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्त के उदभूत होने तक जो भी पश्चातवर्ती हो, पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा पदोन्नति अस्वीकार करने वाले कर्मचारी पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नति किये गये उनके कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जायेंगे।

07. पदोन्नत सहा.शि. (एल.बी.) द्वारा पदोन्नति से इंकार किये जाने पर छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/1-1/1/वे.आ.प्र./99/दिनांक 23.09.2012 के तहत् उन्हे क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिया जायेगा।

08. पदोन्नति पश्चात् बढ़े हुए वेतन/ एरियर्स की राशि का भुगतान वित्त निर्देश 12/2020 एवं 19/2020 के निर्देशानुसार ही देय होगी।

09. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर यह सुनश्चित कर ले कि प्रशिक्षित है अथवा नहीं।




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