प्राथमिक /मिडिल प्रधानपाठक व शिक्षक/व्याख्याता पदोन्नति के लिये क्या हैं नियम, कैसे होगी वरिष्ठता का निर्धारण (What Are The Rules For Promotion, How Will Be The Determination Of Seniority)

एल बी संवर्ग के पदोन्नति के लिये क्या हैं नियम, कैसे होगी वरिष्ठता का निर्धारण???






शिक्षक साथियों आप सभी को सादर नमस्कार , उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथियों जैसे कि आप सभी को मालूम ही है हमारे इस वेबसाइट   shikshajyoti.com  के माध्यम से हमेशा नए नए और उपयोगी जानकारी निरंतर दिया जाता है। शिक्षा विभाग और शिक्षकों की पूरी जानकारी आप यहां से प्राप्त करते है।  आज के लेख में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। यदि आप  शिक्षक एल. बी. संवर्ग से है तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है , इसे अंत तक और पूरा जरूर पढ़ें। साथ ही अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी जरूर शेयर करें। 

संविलियन उपरांत शिक्षक एल.बी-संवर्ग के लिये शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा(शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम-2019 राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसके तहत अब शिक्षकों की नयी भर्ती व पदोन्नति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। अब ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग के समस्त नियम एल.बी. संवर्ग पर  भी लागू हैं अत: अब 1 पद से दूसरे पद में पदोन्नति की समय सीमा 5 वर्ष है जो पंचायत संवर्ग के अंतर्गत 7 वर्ष थी जिसे वर्तमान कैबिनेट बैठक (दिनाँक 22/11/21 )में एक बार के (वन टाइम रिलेक्सेशन) लिए शिथिल करते हुये 3 वर्ष किया गया है। तो क्या होंगे पदोन्नति के नियम व कैसी होगी पदोन्नति इसके बारे में आज के पोस्ट में जानेंगे।

प्रधान पाठक(प्राथमिक) पद पर पदोन्नतिके क्या है प्रावधान –

प्रधान पाठक(प्राथमिक) के कुल पदों पर पदोन्नति, सहायक शिक्षक की 100% पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। चूंकि सहायक शिक्षक में पदोन्नति के लिये नियमित शिक्षक हैं ही नहीं सभी या तो शिक्षक या प्रधान पाठक (प्रायमरी) में पदोन्नत हो चुके हैं तो समस्त पद एल.बी.-संवर्ग के शिक्षकों को ही मिलेगा। सहायक शिक्षक एल.बी. की वरिष्ठता सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की गयी है।अत: प्रधानपाठक प्राथमिक शाला की पदोन्नति जिला स्तर पर होगी।

शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए प्रावधान -

सहायक शिक्षक की पदोन्नति द्वारा :- शिक्षकों के कुल पदों के 50% पदों में से 50% सहायक शिक्षक ई/टी-संवर्ग की पदोन्नति द्वारा तथा 50% सहायक शिक्षक एल.बी.ई/टी-संवर्ग द्वारा किये जायेंगे । चूंकि नियमित सहायक शिक्षक जिनका स्नातक था वे मिडिल के हेड मास्टर/प्रधानपाठक में पदोन्नत हो चुके हैं तथा जो स्नातक नहीं किये हैं वो प्राथमिक के हेडमास्टर/ प्रधानपाठक में पदोन्नत हो चुके हैं इसलिये शिक्षक के सभी पदोन्नति के योग्य 50% पदों पर सहायक शिक्षक एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों की ही पदोन्नति होनी है। शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की जाती है अतः पदोन्नति जिला स्तर पर होगी पर मिडिल स्कूल प्रधान पाठक लिये पदोन्नति संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक द्वारा का जायेगी।

सीधी भर्ती द्वारा– बाकि के 50% पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरे जायेंगे। जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।

व्याख्याता पद पर पदोन्नति हेतु क्या है प्रावधान –

शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल)पदोन्नति द्वारा –व्याख्याता के कुल पदों के 50% पदों में से 50% नियमित शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल) ई/टी-संवर्ग की पदोन्नति द्वारा तथा 50% एल.बी.संवर्ग शिक्षक/प्रधान पाठक(मिडिल) द्वारा जायेंगे । यदि ई/टी-संवर्ग में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो पदों को ई/टी-एल.बी.संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । चूंकि अभी एल.बी.संवर्ग के शिक्षकों का प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति एक बार भी नहीं हुआ है तो जिस भी समय प्रधान पाठक पद पर होगी तो ये नियम उन पर लागू होगा। व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय होता है। व्याख्याता की वरिष्ठता सूची लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की जाती है अत: व्याख्याता पदोन्नति राज्य स्तर पर होगी।
सीधी भर्ती द्वारा- बाकि के 50% पदों को सीधी भर्ती के द्वारा भरे जायेंगे। जिसके लिये शासन द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम के माध्यम से की जायेगी जिसके द्वारा नई नियुक्ति दी जायेगी।

कैसे किया जाएगा  वरीष्ठता का निर्धारण –

चूंकि संविलियन  निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। पर इसमें स्पष्ट है कि शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण संविलियन तिथि से होगी चूंकि पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन 01/07/2018 को हुई है।अत: सभी शिक्षकों का शिक्षा विभाग में नियुक्ति तिथि 01 जुलाई 2018 होगा। चूंकि पंचायत विभाग में उनकी नियुक्ति 1998 से हुई है तो संविलियन सूची में उनका वरिष्ठता क्रम में नाम ऊपर रहेगा  वरिष्ठता के निर्धारण के समय प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार मानकर किया जाएगा। तथा उसी क्रम में नियुक्ति वर्ष अनुसार शिक्षा विभाग में वरिष्ठता का निर्धारण होगा।

वरिष्ठता सूची–

संविलियन में वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति वर्ष के अनुसार ही होगी। और संविलियन आदेश भी उसी क्रम में जारी किया किया गया है। चूंकि सहायक  शिक्षक एल बी संवर्ग का  सूची जिला स्तर पर जारी किया गया है तो आप अपने जिला स्तर पर सूची देख सकते हैं । शिक्षक एल बी संवर्ग का संभाग स्तर पर और व्याख्याता एल बी संवर्ग का वरिष्ठता राज्य स्तर पर जारी किया गया है जिसका अवलोकन कर सकते है।

2020 अनुसार स्वीकृति कार्यरत व रिक्त पद की जानकारी



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