क्रमोन्नति सहित अपनी मांगो के लिए एक बार फिर आंदोलन की राह में छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षक..…25 वर्षो से एक ही पद पर कार्य कर रहे शिक्षको को न पदोन्नति मिला, न क्रमोन्नति.

 क्रमोन्नति सहित अपनी मांगो के लिए एक बार फिर आंदोलन की राह में छत्तीसगढ़ राज्य  के शिक्षक! …..25 वर्षो से एक ही पद पर कार्य कर रहे शिक्षको को न पदोन्नति मिला, न क्रमोन्नति








 छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि



छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय बैठक के अनुक्रम में प्रदेश भर के शिक्षको के हित मे जनघोषणा पत्र में शामिल क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति व पुरानी पेंशन बहाली हेतु एक वृहद, विस्तृत व प्रभावी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्यसचिव व अधिकारियों को शिक्षको के मांग – निराकरण कराने विभिन्न स्तर से चरणबद्ध मांगपत्र दिया जाएगा, जिसके तहत विधायक से माँग – 8 जुलाई से 11 जुलाई तक जिसमें विधानसभा क्षेत्र के शिक्षक शामिल होंगे। राजधानी में माँग – 18 जुलाई से 20 जुलाई तक जिसमें मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री व अधिकारियों से मांग करेंगे जिसमें प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे।

संभाग में माँग – 27 जुलाई से 29 जुलाई तक, जिसमें संभाग प्रभारी के साथ समस्त स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे।

जिला में माँग – 5 अगस्त से 7 अगस्त तक,जिसमें जिला अध्यक्ष के साथ समस्त स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे।

ब्लॉक में माँग – 17 अगस्त से 20 अगस्त तक, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष के साथ समस्त स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे।



विशेषतः twitter अगस्त क्रांति जिसमें 8 अगस्त रविवार को ट्वीटर अगस्त क्रांति कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी को हजारो ट्वीट व रिट्वीट कर उनके सामने प्रदेश भर के शिक्षक सीधे मांग रखेंगे।


मांग – जिसे लेकर सौपेंगे ज्ञापन

क्रमोन्नति

25 वर्षो से एक ही पद पर कार्य कर रहे शिक्षको को एक बार भी क्रमोन्नति नही मिला।

जनघोषणा पत्र में क्रमोन्नति देने का उल्लेख है, जिसका तत्काल आदेश जारी किया जावे

जब निम्न से उच्च पद पर प्रथम नियुक्ति का लाभ तो क्रमोन्नति के लिए प्रथम नियुक्ति के आधार पर लाभ क्यो नही।

एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलियन होने पर वित्त विभाग के आदेश के तहत प्रथम नियुक्ति से सेवा की गणना की जावे।

पदोन्नति

शिक्षकीय सेवा के आधार पर पदोन्नति दिया जावे

सेवा में कम से कम दो बार पदोन्नति देने का माननीय न्यायालय का आदेश है उसका क्रियान्वयन किया जावे।

वेतन विसंगति

सहायक शिक्षक संवर्ग के वेतन विसंगति को तत्काल दूर किया जावे, 1996 के वेतन निर्धारण में हुए विसंगति को सुधार किया जावे।

1.86 गुणांक के आधार पर समतुल्य वेतन मान का निर्धारण भूतलक्षी प्रभाव से किया जावे।

पुरानी पेंशन

नवीन अंशदायी पेंशन योजना बाजार आधारित है जो शिक्षको के भविष्य के लिए हानिकारक है अतः पुरानी पेंशन बहाल किया जावे।

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