जुलाई 2024 से छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के वेतन भुगतान ई बिल (ई– देयक ई– लेखे से )होगा वित्त विभाग का आदेश जारी

 


विषयः- राज्य के सभी कोषालयों में ई-देयक तथा ई-लेखे की व्यवस्था लागू करने के संबंध में। संदर्भः छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का निर्देश क्रमांक 158/ वित्त/ब-4/2014, दिनांक 01.05.2014 (वित्त निर्देश 26/2014)

संदर्भित निर्देश के माध्यम से राज्य के सभी कोषालय में देयकों का ई-बिल के रूप में ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। इसी के अनुक्रम में वर्तमान में राज्य के सभी कोषालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से देयकों का प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई, 2024 से सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (self DDO को छोड़कर) राज्य के सभी कोषालय में देयकों का प्रस्तुतीकरण सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से किया जाये तथा कोषालयों द्वारा महालेखाकार को भेजे जाने वाले मासिक लेखे को ई-लेखे के रूप में भेजा जावे। इस प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु यह आवश्यक है कि सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास नेटवर्क की सही स्पीड, देयकों के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज की स्केनिंग करने हेतु समुचित क्षमता वाला स्केनर तथा अन्य आवश्यक इलेक्ट्रानिक सामग्री उपलब्ध हो। साथ ही साथ वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) भी आवश्यक होगा। ई-बिल का प्रस्तुतीकरण तथा निराकरण की प्रक्रिया का SoP संलग्न है। सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि इस व्यवस्था को लागू करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों में समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाये। संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

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