पदोन्नति को लेकर जांजगीर DEO ने सभी BEO को दिए निर्देश
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पदोन्नति के संबंध में संयुक्त संचालक , शिक्षा विभाग बिलासपुर द्वारा VC दिनांक 13.01.2022 में दिये गये निर्देशानुसार पदोन्नति विषयक कार्य के लिये निम्नानुसार निर्देश दिये गये है , जिनका पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।
1. पदोन्नति के संबंध में वरिष्ठता सूची मुख्य है , जिनको गंभीरता पूर्वक तैयार करेंगे ।
2. स्वैच्छिक स्थानांतरण में वरिष्ठता प्रभावित होगी । संविलियन के बाद स्वैच्छिक स्थानांतरण पर आये हुए शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण तिथि से वरिष्ठता मान्य करेंगे ।
3. वरिष्ठता सूची स्वयं लिपिक के साथ बैठकर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी स्वयं सुधार करें ।
4 . वरिष्ठता सूची में कॉलम नं . 09 में शैक्षणिक योग्यता सावधानी पूर्वक भरें । कॉलम नं . 10 में स्नातक के विषय स्पष्ट उल्लेख करें । वाणिज्य विषय को वाणिज्य ही अंकित करें ।
5. पदोन्नति हेतु 03 वर्ष का गोपनीय चरित्रावली अलग - अलग 03 वर्ष का चल - अचल सम्पत्ति अलग - अलग निर्धारित प्रपत्र में सत्र 2018-19 2019-20 एवं 2020-21 का ही उपलब्ध करावें ।
6. शून्य दर्ज संख्या वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध करावें , ताकि वहाँ प्रधान पाठक की पदोन्नति से पदांकित न हो सकें ।
7. न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जॉच के प्रकरण स्पष्ट लिखकर भेजें ।
8. जिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रधान पाठक के पद पर विगत वर्ष हो चुकी है , और वे कार्यभार ग्रहण नहीं किये है , उनका नाम पदोन्नति हेतु न भेजे , तथा उनकी सेवा पुस्तिका में निर्देशानुसार टिप्पणी करें ।
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